
नई दिल्ली. सरकार ने ऐसै जालसाजों पर नकेल कसने का काम किया है जो फर्जी चेक देकर अपना काम निकाल लेते थे और कारोबारी परेशान होता रहता था। संसद ने वीरवार को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (संशोधन) विधेयक पास हो गया है। जिसकी धारा 143ए और 148 के तहत अगर आप चेक बाउंस मामलों में दोषी पाए गए तो आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है।
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