देश में वोटिंग के लिए एनआरआई अब दूसरों को दे सकेंगे अधिकार, लोकसभा में जनप्रतिनिधित्व संशोधन बिल पास
चुनावों में नॉन रेजिडेंट्स इंडियन (एनआरआई) को वोटिंग का कानूनी अधिकार देने के लिए लोकसभा में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (संशोधन) 2017 पास हुआ। इसके तहत दूसरे देशों में रहने वाले भारतीय वोटर अपने मताधिकार के लिए क्षेत्र के किसी व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकेंगे। इस प्रक्रिया को प्रॉक्सी या क्षद्म वोटिंग कहा जा रहा है। आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें from दैनिक भास्कर https://ift.tt/2vZxMeZ via IFTTT