31 जुलाई तक इनकम टैक्स नहीं भरा तो देना पड़ सकती है 5 हजार रु. तक की पेनल्टी, अब आसान है टैक्स भरने की प्रॉसेस

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने ITR फॉर्म्स की संख्या 9 से घटाकर 7 कर दी है। इंदौर सीए ब्रांच के चेयरमैन अभय शर्मा ने बताया कि इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय अब सभी टैक्सपेयर्स को अपना 12 अंकों का आधार नंबर और 28 अंकों का आधार इनरोलमेंट नंबर भी भरना जरूरी है। CBDT यह क्लियर कर चुका है कि सभी इनकम टैक्स भरते समय आधार नंबर की डिटेल देना जरूरी है।

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