NEET result 2018: मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने तमिल छात्रों को पूरक अंक देने की मांग वाली याचिका स्थगित की
नई दिल्ली. मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने उस याचिका को स्थगित कर दिया है जिसमें NEET (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) के तमिल छात्रों को पूरक अंक देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि तमिल भाषा का जो प्रश्न पत्र था उसके कुछ सवालों में स्पष्टता नहीं थी। लिहाजा, इन प्रश्नों के लिए पूरक अंक दिए जाएं। याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सीटी. सेल्वम और जस्टिस एएम. बशीर की बेंच ने सीबीएसई को भी फटकार लगाई। क्या है मामला? - NEET 6 मई को आयोजित की गई थी। परीक्षा का आयोजन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंड्री एजुकेशन यानी CBSE करता है। इसमें करीब 13 लाख छात्र शामिल हुए थे। - परीक्षा के बाद सीबीएसई ने 25 मई को आन्सर की (answer key) जारी की थी। परीक्षार्थियों से कहा गया था कि अगर वो आन्सर की, ओएमआर शीट या टेस्ट बुकलेट को लेकर कोई सवाल या आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो 27 मई तक ऐसा कर सकते हैं। - तमिल भाषा से परीक्षा देने वाले कुछ छात्रों ने मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा कि क्वेश्चन पेपर यानी प्रश्न पत्र के कुछ सवालों में स्पष्टता नहीं थी। इसलिए उन्हें इन प्रश्नों...
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