
पाकिस्तान के सिंध प्रांत असेंबली ने हिंदू विधवा महिलाओं को दोबारा शादी करने का अधिकारी दिया है। हिंदू महिलाएं पति की मृत्यु के 6 महीने बाद दूसरी शादी कर सलती हैं। इसके अलावा हिंदू महिलाएं शादी खत्म करने के लिए याचिका भी दे सकती हैं। इससे पहले अल्पसंख्यक महिलाओं, विधवाओं और तकालशुदा को कानूनी रूप से दूसरा विवाह करने की अनुमति नहीं थी। बता दें पिछले साल ही नवाज सरकार ने हिंदू मैरिज बिल को कानूनी दर्जा दिया था। इससे वहां रहने वाले मायनॉरिटी हिंदुओं की शादियों को कानूनी मंजूरी मिलने लगी है।
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
from दैनिक भास्कर https://ift.tt/2IUGynS
via
IFTTT
Comments
Post a Comment