ड्रोन के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए दिसंबर से मिलेगी मंजूरी, 250 ग्राम से भारी होने पर लाइसेंस जरूरी
देश में ड्रोन के नागरिक इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। हालांकि, ड्रोन से होम डिलिवरी के लिए अभी और इंतजार करना होगा। नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु और विभाग के राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने सोमवार को यहां रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (आरपीएएस) यानी ड्रोन को लेकर नियम जारी किए। यह 1 दिसंबर से लागू होंगे। इसमें कहा गया है कि 250 ग्राम या इससे अधिक वजनी ड्रोन के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा।
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