
महाराष्ट्र की एक अदालत ने 8 साल पुराने एक मामले में आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर नायडू और 14 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। मामला 2010 का है। उस वक्त नायडू की तेलुगू देशम पार्टी ने महाराष्ट्र सरकार की बाबली बैराज परियोजना को अवैध बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया था।
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